पुलिस पर हमला करने के दो आरोपी बरी
Agra News - 27 साल पुराने एक मामले में, अपर सत्र न्यायाधीश ने गोविंद और बिरजू को दोषमुक्त कर दिया। 30 जुलाई 1997 को, पुलिस ने डकैती की आशंका में जांच के दौरान एक गैंग के हमले का सामना किया। आरोपियों के पास से...
Newswrap हिन्दुस्तान, आगराWed, 19 Feb 2025 07:57 PM

27 साल पुराने मामले में पुलिस अपने ही ऊपर हुए हमले को साबित नहीं कर सकी। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या 1) बी. नारायणन ने दो आरोपियों, गोविंद और बिरजू को दोषमुक्त कर दिया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता जैकी सिंह ने तर्क दिए। 30 जुलाई 1997 को थानाध्यक्ष एत्माद्दौला सुधीर कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ एक मामले की जांच के लिए पहुंचे थे। पुलिस नगला मोहनलाल में डकैती की आशंका के चलते आगे बढ़ी। सुबह करीब चार बजे गैंग ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने भी फायरिंग की। आरोपी गोविंद से तमंचा और कारतूस, जबकि बिरजू से चाकू बरामद किया था।
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