अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत, आप प्रदेश प्रवक्ता के साथ मारपीट मामले में हुए दोषमुक्त
आप प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खां के तत्कालीन मीडिया प्रभारी फसाहत अली खां शानू (वर्तमान में भाजपा नेता) को शुक्रवार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया।
आप नेता फैसल लाला ने 15 जुलाई 2019 में गंज कोतवाली में अब्दुल्ला आजम और फसाहत अली खां शानू के खिलाफ मारपीट, धमकाने और अभद्रता के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था, जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल की कोर्ट में चल रहा था। अभियोजन की ओर से आप नेता फैसल लाला सहित पांच गवाह के बयान दर्ज कराए गए। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष अपने केस साबित करने में विफल रहा है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को दोषमुक्त कर दिया। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाऊंगा: फैसल लाला
आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने कहा कि मुझे धमकाने और सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में अब्दुल्ला आज़म को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोष मुक्त किया है। इस मामले में हम अपने लीगल एडवाइज़र के पैनल से सलाह ले रहे हैं। जल्द फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।
अब्दुल्लाह आजम ने आजम खां से जेल में की मुलाकात
इससे पहले सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से गुरुवार दोपहर बाद उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम ने मुलाकात की। करीब दो घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले अब्दुल्लाह आजम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा “हमें न्यायालय एवं अल्लाह पर पूरा भरोसा है। जल्दी ही आजम खान के ऊपर लगे सारे इल्जाम बेबुनियाद साबित होंगे।”





