
एडीएम सिटी का फर्जी आदेश बनाया और निकाल लिया जुलूस, भेद खुला तो पुलिस ने भेजा जेल
संक्षेप: 4 अक्तूबर को जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। विजयदशमी और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए इस आवेदन पर अनुमति नहीं दी गई थी। इसी बीच 4 अक्तूबर को एक जुलूस निकल गया। पुलिस के जाने पर एक आदेश दिया गया। जांच में पता चला कि तारीख में हेरफेर करके यह आदेश बनाया गया था।
एडीएम सिटी के कूटरचित आदेश से पैगम्बर साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जुलूस निकालने पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसने एक पुराने आदेश की तारीख बदलकर जुलूस निकाला और पुलिस को एडीएम सिटी का एक आदेश पकड़ा दिया। जुलूस निकल भी गया मगर जब पुलिस ने बारीकी से आदेश देखा तो उसमें कूट रचना पाई गई। तब पुलिस ने शनिवार को उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित की पहचान चक्सा हुसैन नूरी मस्जिद निवासी अहमद रजा उर्फ शादाब के रूप में हुई है। उसने 30 सितंबर को गोरखनाथ थाने में प्रार्थना पत्र देकर 4 अक्तूबर को नबी मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी। विजयदशमी और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए इस आवेदन पर अनुमति नहीं दी गई थी। इसी बीच 4 अक्तूबर को एक जुलूस निकल गया। पुलिस के जाने पर एक आदेश दिया गया। जांच में पता चला कि अपर नगर मजिस्ट्रेट (एडीएम) द्वारा बरावफात जुलूस के लिए 5 सितंबर को जारी किए गए अनुमति आदेश पत्रांक-806/आशुलि-नगर, दिनांक 04.09.2025 में हेरफेर किया गया है।
दरअसल, 5 सितंबर को जारी आदेश केवल उसी दिन के जुलूस के लिए मान्य था। लेकिन आरोपी ने उसमें कूटरचित बदलाव कर 4 अक्तूबर के जुलूस की अनुमति दर्शा दी और मोहम्मद साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य जुलूस निकाल लिया। मामला उजागर होने के बाद एडीएम कार्यालय के कर्मी चंदन श्रीवास्तव की तहरीर पर गोरखनाथ पुलिस ने आरोपी अहमद रजा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। शनिवार को पुलिस ने आरोपित को जेल भिजवा दिया। पुलिस की मानें तो आरोपी के इस कृत्य से त्योहारों के बीच माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी।
क्या बोली पुलिस
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि फर्जी आदेश बनाने के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जांच की जा रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े के पीछे और लोग भी शामिल थे। जांच व साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।





