यूपी के इस शहर में लोगों के 72 करोड़ होंगे माफ, प्रॉपर्टी टैक्स OTS से ऐसे मिलेगा फायदा
यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया भरने वालों को सरकार बड़ी राहत देने जा रही है।अकेले गोरखपुर में इससे पौने दो लाख लोगों को फायदा होगा। उनका करीब 72 करोड़ रुपए का ब्याज माफ हो जाएगा। ओटीएस की यह योजना 15 अगस्त से शुरू होने वाली है। योजना के तहत 3 किस्तों में बकाए का भुगतान किया जा सकेगा।

अजय श्रीवास्तव, गोरखपुर
योगी सरकार ने हाउस टैक्स, वॉटर टैक्स और सीवर टैक्स के बकायेदारों को बडी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का फैसला लिया है। सरकार की इस पहले से लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाए में उलझे लाखों नागरिकों को तो राहत मिलेगी ही नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह योजना नागरिकों के लिए कितनी बड़ी राहत लेकर आई है इसका अंदाजा सिर्फ एक गोरखपुर शहर के उदाहरण से लगाया जा सकता है।
इस शहर में नगर निगम के गृहकर, जलकर और सीवरकर (सम्पत्तिकर) के 1.44 लाख से अधिक बकायेदारों को प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त से शुरू होने वाली योजना के तहत मूल कर जमा करने पर 71.71 करोड़ रुपये तक का ब्याज माफ किया जाएगा।
सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में संपत्तिकर की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने का फैसला किया है। नगर निगम में इस योजना का लाभ 1,44,894 बकायेदारों को मिलेगा। इन पर कुल 258.47 करोड़ रुपये का कर बकाया है, जिसमें 186.76 करोड़ रुपये मूल कर और 71.71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है। योजना का लाभ एक अप्रैल 2026 तक के बकायेदारों को मिलेगा।
15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलेगी योजना
ओटीएस योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके तहत मूल बकाया कर जमा करने पर पूरा ब्याज माफ होगा। करदाता को आवेदन के 30 दिन के भीतर मूल संपत्तिकर का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा। शेष राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा की जा सकेगी। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम में हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी। ओटीएस के लिए आवेदन 14 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि सभी आवेदनों का निस्तारण 15 दिसंबर तक किया जाएगा।
क्या बोले अधिकारी
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि ओटीएस योजना की अवधि समाप्त होने के बाद भी कर जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार वसूली और प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद है कि ओटीएस से बड़ी संख्या में लोग बकाया कर जमा करेंगे, जिससे नगर निगम के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
3 किस्तों में जमा कर सकेंगे टैक्स
सरकार ने ओटीएस के तहत बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान के लिए अधिकतम तीन किस्तों की सुविधा भी दी है। करदाताओं को योजना लागू होने की तारीख से 30 दिन के अंदर एक तिहाई धनराशि जमा करानी होगी। बाकी दो तिहाई धनराशि अगले दो महीने में दो मासिक किस्तों के जरिए चुकाई जा सकती है। पूरी धनराशि का भुगतान अधिकतम तीन महीने में अनिवार्य रूप से करना होगा।


