यूसीसी
समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को पास किया गया। आजाद भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने विधानसभा चुनाव में जनता से यूसीसी को लागू करने का वादा किया था। समान नागरिक संहिता का अर्थ है सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक जैसा कानून। इसमें बहुविवाह पर रोक, तलाक के लिए पत्नी को भी पति जैसे अधिकार, विवाह के लिए सभी धर्मों में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल उम्र, शादी के छह माह में पंजीकरण अनिवार्य, संपत्ति में लड़के और लड़की को बराबर अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना आवश्यक करने के अलावा सभी धर्मों के लिए वसीयत के एक जैसे प्रावधान शामिल हैं।