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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर लड़का शादी के लिए निर्धारित 21 साल से कम उम्र का है, लेकिन बालिग है,तो वह बालिग लड़की के साथ बिना शादी के लिव इन रिलेशन में रह सकता है। अदालत ने...