
राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने नया दावा किया है। कहा कि सरेंडर से पहले जिस गेस्ट हाउस में सोनम और उसके घरवाले रुके, वो किसी अन्य के नाम से बुक था। वहां कुछ बड़ा हुआ था।

मेघालय हनीमून मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा था कि मुकदमे के इस चरण में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। मामला मई 2025 में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई हत्या से जुड़ा है।

Raja Raghuvanshi Murder Case : मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली आरोपी महिला सोनम रघुवंशी पर पिछले साल 23 मई 2025 को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या कराने का आरोप है। उसे जून में मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी पत्नी सोनम की जमानत रद्द कराने के लिए मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्य सरकार ने कहा कि सोनम की गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालिन किया गया था, बस एक छोटी सी गलती हो गई।
सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए खुद को बेकसूर बताया है। सोनम ने कहा है कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। मेघालय सरकार ने जमानत खारिज करने की दी है याचिका।
Siya Goyal: सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल, इस मामले की जांच जारी है। पुलिस को पता चला है कि दोनों ने राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां जुटाई थीं।
सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली तारीफ 9 जुलाई तय की है और सोनम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आज सोनम की जमानत याचिका क्यों खारिज नहीं की?
Sonam Raghuvanshi News : सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या करने की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत देने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।
राजा रघुवंशी की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से बताया गया कि सोनम प्लान बी भी तैयार करके शिलॉन्ग पहुंची थी।
सोनम रघुवंशी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह पहले ही जेल से बाहर निकल चुकी है और ऐसे में स्टे लगाना अभी उचित नहीं होगा। बहस के दौरान केतन अग्रवाल की हत्या का जिक्र भी आया।