
जाने-माने टीचर खान सर ने खुद को कई बार फैजल खान से बुलाए जाने पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो हमें जीजा मानता है, वो फैजल खान कहकर बुलाता है, जबकि स्टूडेंट्स खान सर कहते हैं।

Khan Sir News: खान सर की जमानत याचिका को लेकर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने फायरिंग केस में आरोपी खान सर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड को भी फिलहाल जमानत मिल गई है।

रौशन आनंद की ज्ञान बिंदु एकेडमी से विवाद के दौरान कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग करने के मामले में खान सर उर्फ फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को भी फैसला नहीं आ सका। जज के छुट्टी पर होने के चलते कोर्ट आदेश की तारीख आगे खिसक गई है।

Khan Sir News: खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिलती रहेगी। अब पटना की अदालत उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 10 जुलाई को अपना फैसला देगी। 2 जून की रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई थी और इसी केस में खान सर आरोपी हैं।
कोचिंग सेंटर फायरिंग केस में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को फिर टल गई। उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी गई है। वहीं, खान सर के दोनों गार्ड फिलहाल जेल में ही रहेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप और कोचिंग टीचर खान सर के बीच अब विवाद सुलझ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपसी बातचीत से सुलह का सुझाव दिया है। इसके लिए मध्यस्थ नियुक्त किया गया है।
Khan Sir News: अदालत में बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि हथियार का लाइसेंस है और कागजात फिलहाल पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। इसपर अदालत ने केस के आईओ को लोक अभियोजक से हथियार के कागजात मांगे हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 03 जुलाई को होगी।
दोनों गार्ड ने पटना पुलिस को कहा था कि 2 जून की रात को कोचिंग सेंटर पर हुए पथराव के दौरान आत्मरक्षा में उन्होंने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी। जबकि जांच में सामने आया है कि बवाल के करीब एक घंटे बाद फायरिंग की गई। अब पुलिस इसकी गहनता से जांच में जुट गई है।
पटना पुलिस की जांच में पता चला है कि खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के हथियार अवैध थे
BJP MLA Neeraj Bablu On Khan Sir: भाजपा विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर को फ्रॉड और बहरूपिया बताते हुए उनके कोचिंग को सील करने, संपत्ति की जांच कराने और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।