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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह बीमित व्यक्ति कि जिम्मेदारी है कि पॉलिसी लेते समय अपनी सभी बीमारियों और इलाज की जानकारी बीमाकर्ता को दे। ऐसा नहीं करने पर उसे क्लेम से वंचित किया जा सकता है। इस मामले...