
केन्द्रीय बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से कर्मचारियों और किसानों में निराशा है। कर्मचारियों ने उम्मीद की थी कि टैक्स छूट तीन लाख से बढ़कर पांच लाख होगी, जबकि किसानों को पीएम सम्मान निधि में बढ़ोतरी की आशा थी। बढ़ती महंगाई ने उनकी आशाओं को और बढ़ा दिया है।

केंद्र सरकार के बजट में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों और मध्यम वर्ग में निराशा है। आयकर में छूट की सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। हालांकि, 17 कैंसर दवाओं की कीमतों में कमी से रोगियों को राहत मिलेगी। आयकर अधिवक्ता ने विवादों से छुटकारा पाने के लिए जुर्माना अदा करने का प्रावधान बताया।

Budget 2026: भारत के टैक्स हिस्ट्री की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद के दौर में इनकम टैक्स के 11 स्लैब हुआ करते थे। कई सालों तक लगातार सरकारों ने टैक्स सिस्टम को संशोधित किया है और अब भारत में बजट 2025 में पेश नई कर प्रणाली के तहत सात कर स्लैब हैं।

Budget 2026: बजट में संभावना जताई जा रही है कि आयकर व्यवस्था के तहत दो तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। पहला न्यू टैक्स रिजीम के तहत मानक कटौती को बढ़ाया जा सकता है। जबकि 30 प्रतिशत कर स्लैब में बदलाव किया जा सकता है।

सोमवार को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला क्योंकि यह ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। उसी दिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स के भुगतान की भी आखिरी तारीख थी।

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया था। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरने पर कुल आय पांच लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये और पांच लाख रुपये से अधिक होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

अगर आपकी आय टैक्स स्लैब के दायरे में आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना जरूरी है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 15 सितंबर की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में टैक्सपेयर्स को बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है।

GST Slab: केंद्र सरकार जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद मिडिल क्लास और कमजोर वर्ग को रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर टैक्स के बोझ से राहत देना है। वर्तमान में 12% जीएसटी वाली ज्यादातर वस्तुएं ऐसी हैं, जो आम लोगों के रोज के इस्तेमाल में आती हैं।

New Tax Rules: वर्तमान में एक जनवरी, 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले मोटर वाहनों पर एक प्रतिशत की दर से टीसीएस लगाया जा रहा है।

Old Tax Regime VS New Tax Regime - कुछ लोग अब भी ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कन्फ्यूज हैं। कई लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए इन दोनों में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं।