ITR 2025: टैक्स छूट में गड़बड़ी? घबराइए नहीं टैक्स असिस्ट है न। अब आयकर विभाग का 'टैक्स असिस्ट' सलाह देगा । यह फर्जी दान पर एक्शन भी लेगा। सेक्शन 80GGC का फायदा ले रहे हैं? तो टैक्स असिस्ट आपको मुसीबत से बचाएगा। कुल मिलाकर अब आईटीआर में गलतियां सुधारना आसान हो गया है।
लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले एक मजदूर संग खेला हो गया। शादी ब्याह में खाना बनाने का काम करने वाले सईद नाम के मजदूर के नाम पर कंपनियां बनाकर 9 करोड़ 30 लाख का कारोबार किया गया।
अगर आपकी आय टैक्स स्लैब के दायरे में आती है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना जरूरी है। आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की 15 सितंबर की समयसीमा नजदीक आ रही है, ऐसे में टैक्सपेयर्स को बढ़ती जांच का सामना करना पड़ रहा है।
हर महीने की पहली तारीख को फाइनेंशियल से संबंधित कुछ नियम बदलते हैं। ऐसे में 1 जुलाई, 2025 से पैसे से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
आयकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे करदाताओं के रिटर्न की जांच और मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करते समय उचित सोच सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, सीबीडीटी ने जोर दिया है कि सभी प्रश्न प्रासंगिक और विशिष्ट होने चाहिए।
ITR Tips: फॉर्म 16 आपकी कंपनी द्वारा काटे गए टैक्स को दिखाता है, जबकि फॉर्म 26AS सरकार को जमा किए गए असली टैक्स को दिखाता है। दोनों को मिलाने से आप गलतियां पकड़ सकते हैं, नोटिस या जुर्माने से बच सकते हैं और सही रिफंड पा सकते हैं।
जीएसटी इनपुट और इनपुट पास ऑन के नाम पर देशभर में फैली टैक्स चोरी की एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसने सिस्टम की जड़ों को झकझोर कर रख दिया है।
ओमान की अर्थव्यवस्था आज भी तेल और गैस पर निर्भर है। देश की 85% सरकारी आमदनी सिर्फ इन्हीं से आती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम घटने-बढ़ने से ओमान की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इस निर्भरता को कम करने के लिए ओमान ने यह कदम उठाया है।
एनपीसीआई ने हाल ही में इसे लेकर नया सर्कुलर जारी किया है। राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने आयकर पोर्टल पर पैन और बैंक खात को रियल टाइम में सत्यापित करने की नई सुविधा शुरू की है। इसके जरिए करदाताओं को आयकर रिफंड जल्दी और बिना गलती के मिलेगा।
मेरठ के किठौर निवासी मजदूर के आधार कार्ड और पैनकार्ड का इस्तेमाल कर दिल्ली में एक कंपनी बना ली गई। कंपनी ने कारोबार किया, जिसे लेकर आयकर विभाग ने मजदूर के घर 67.90 लाख रुपये का आयकर वसूली का नोटिस भेज दिया।