
कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधियों सहित दो अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है।

न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में आरोपी को चार वर्ष और चार माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 2022 का है और आरोपी का नाम अनेकपाल उर्फ अडंगा है। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया।

किसान संगठन भाकियू स्वराज के तहत गैंगस्टर सुजीत उर्फ सुरजीत पांडेय को रासुका के तहत निरुद्ध किया गया। उसके खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, लूट और डकैती शामिल हैं। उसकी गतिविधियों से क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल था।

मुख्यमंत्री के यहां शिकायत के बाद पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के आईपीएल सट्टा नेटवर्क पर छापेमारी की। शिकायत में स्थानीय पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। कार्रवाई में मुख्य आरोपी फरार हो गए, जबकि एक गुर्गा पकड़ा गया। स्थानीय नागरिकों ने संगठित अपराध के खिलाफ प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।
शिवकुटी पुलिस ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित विजय भारतीया को बुधवार को गिरफ्तार किया। वह रामजानकी मंदिर के पास से पकड़ा गया। विजय पर लूट, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ 14 आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में चल रहे हैं।
बुधवार को न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में आरोपी साबिर को 2 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई। इसके साथ ही 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 75 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। खैरगढ़ पुलिस ने 2024 में साबिर के खिलाफ कार्रवाई की थी।
बांदा में एक मई को सिपाही की मां को बंधक बनाकर लूट के मामले में गिरफ्तार गैंगस्टर आदेश की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले में बिसंडा एसएचओ को तलब किया गया है। हाईकोर्ट ने मुठभेड़ की परिस्थितियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
धनबाद में वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के करीबी नन्हे खान की हत्या के मामले में अदालत का फैसला टल गया है। सभी 31 आरोपियों में से 2 अनुपस्थित थे, इसलिए कोर्ट ने फैसला 16 मई के लिए स्थगित कर दिया। हत्या की जिम्मेदारी प्रिंस खान ने ली थी, जो अब दुबई भाग गया है।
पीलीभीत में अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी को दोषी ठहराया। उसे दो साल, सात महीने और 27 दिन की सजा के साथ 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अन्य तीन आरोपियों की पत्रावली अलग की गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दायर किया था।
जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव में पुलिस ने सोमवार को माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का डेढ़ कारोड़ रुपये का भवन कुर्क कर लिया। गांव