
पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने महिला को बहला-फुसलाकर गैरेज में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

दुमका में 9 मई को 13 वर्षीय किशोरी के साथ तीन युवकों ने गैंगरेप किया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और किशोरी का मेडिकल चेकअप कराया गया है। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिवार को बताया, जिसके बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पंचायत में मामला नहीं सुलझने पर थाने में शिकायत की गई।

बागपत के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी रवि की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला 6 अप्रैल को दर्ज किया गया था, जिसमें दो आरोपी पहले से जेल में हैं। आरोपी ने पहले खेत में और फिर घर में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बनाया।

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शामली के आदर्श मंडी क्षेत्र में एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे घर से उठाया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने न तो उसका मेडिकल कराया और न ही FIR दर्ज की, जिसके खिलाफ उसने एसपी से शिकायत की है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1983 के एक गैंगरेप मामले में मथुरा की लोअर कोर्ट द्वारा दी गई सजा के फैसले को 42 साल बाद रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने संदेह के लाभ (Benefit of Doubt) के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।
छात्रा अपने गांव के ही एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गंजपर स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी तभी मांझी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और चाकू का भय दिखाकर छात्रा को कोहड़गढ़ गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ी में ले गए।
वाराणसी में बीएचयू आईआईटी की छात्रा के सामूहिक दुराचार मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट में गवाह शिवकांत मिश्रा ने बयान दिया। आरोपी कुणाल पाण्डे और सक्षम पटेल के अधिवक्ता ने जिरह की। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। पीड़िता ने तीन आरोपियों के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
एकमा में एक छात्रा के साथ दो युवकों ने चाकू के बल पर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीआईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पीड ट्रायल का आश्वासन दिया है। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है।
जमशेदपुर के चाकुलिया में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों को अदालत ने 20-20 वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों में महेश्वर महतो, सृजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं। ये घटना 2023 में हुई थी जब नाबालिग मेला घूमने गई थी।