शायद आप ऐड ब्लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पढ़ना जारी रखने के लिए ऐड ब्लॉकर को बंद करके पेज रिफ्रेश करें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 'चूर चूर नान' और 'अमृतसरी चूर चूर नान' शब्द पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से सार्वजनिक भाव है। हाईकोर्ट ने कहा कि...