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उदयपुर फाइल्स मामला दिल्ली हाई कोर्ट भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्या-क्या दलीलें?

उदयपुर फाइल्स मामला दिल्ली हाई कोर्ट भेज सकता है सुप्रीम कोर्ट, क्या-क्या दलीलें?

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स- कन्हैया लाल टेलर मर्डर' पर रोक लगाने के मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के पास वापस भेजने की संभावना जताई है। जानें शीर्ष अदालत में कैसे चलीं दलीलें…

Thu, 24 July 2025 07:04 PMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म 'उदयपुर फाइल्स- कन्हैया लाल टेलर मर्डर' पर रोक लगाने के मामले को 25 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट के पास वापस भेजने की संभावना जताई। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत अन्य ने आरोप लगाया है कि फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है।

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मदनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की जिस समिति ने फिल्म को मंजूरी दी उसके कई सदस्य एक सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे।

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसा तो सभी सरकारों में होता है। सरकार की नियुक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं जस्टिस जे. बागची ने कहा कि सरकार हमेशा एक सलाहकार समिति रखती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

वहीं केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने पीठ को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक समिति की ओर से पारित आदेश के बारे में बताया, जिसने कहा कि कुछ दृश्यों में काट-छांट और संशोधन सुझाए गए हैं। समिति ने फिल्म के प्रमाणन की समीक्षा की है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी धर्म के मामले में तटस्थ है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने कहा कि वह 25 जुलाई को 10 से 15 मिनट मामले की सुनवाई करेगी और आदेश जारी करेगी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट को वापस भेजा जा सकता है।

यही नहीं शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका भी दिल्ली हाई कोर्ट को भेज सकती है जिसने सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की ओर से नियुक्त समिति ने फिल्म में छह कट के सुझाव दिए थे। साथ ही डिस्क्लेमर में संशोधन की सिफारिश की थी। फिल्मकार ने इसका अनुपालन करने का वादा भी किया था।

उल्लेखनीय है कि उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की जून 2022 में कथित तौर पर मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस ने हत्या कर दी थी। हमलावरों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद उनके समर्थन में दर्जी कन्हैया लाल के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में उसकी हत्या की गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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