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राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, अन्य प्रदेश की महिला को शादी के बाद राजस्थान में नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राजस्थान में अन्य प्रदेश से शादी कर आई महिला को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अन्य प्रदेश से...

राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला, अन्य प्रदेश की महिला को शादी के बाद राजस्थान में नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण
लाइव हिंदुस्तान,जोधपुर।Fri, 04 Feb 2022 11:49 AM

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राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राजस्थान में अन्य प्रदेश से शादी कर आई महिला को सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अन्य प्रदेश से शादी कर आई महिला को सरकारी नौकरी के अलावा बाकी सभी योजनाओं में लाभ मिलेगा।

दरअसल हनुमानगढ़ के नोहर में रहने वाली महिला सुनीता रानी ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वह पंजाब की रहने वाली हैं और शादी के बाद राजस्थान के नोहर निवासी व्यक्ति के साथ रह रही हैं। याचिका में सुनीता ने कोर्ट से को बताया कि शादी के बाद राजस्थान में एससी जाति प्रमाण पत्र के लिए उसने नोहर तहसीलदार के पास आवेदन किया लेकिन वह इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। याचिकाकर्ता की सुनवाई में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने 2018 व 2020 में इसी तरह के मामलों में दिए गए फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं हो सकती। अन्य प्रदेश से शादी कर राजस्थान में आई महिलाओं को प्रमाण पत्र के आधार पर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकता है लेकिन सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
 
हाई कोर्ट ने एसडीएम को दिया आदेश
जस्टिस दिनेश मेहता ने हनुमानगढ़ के एसडीएम को याचिकाकर्ता सुनीता को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं लेकिन इस प्रमाण पत्र में यह लिखने का भी आदेश है कि वह सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा। लिहाजा सुनीता रानी को जाति प्रमाण पत्र तो मिल रहा है लेकिन यह जाति प्रमाण पत्र राजस्थान में सरकारी नौकरी में आरक्षण नहीं दिला पाएगा।
 
सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका स्पष्ट
राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी यही बात स्पष्ट कर चुका है। न्यायाधीश ने कहा कि इस याचिका में आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जाए। यह आदेश किसी को आरक्षण से वंचित करने का नहीं है। कोर्ट सिर्फ जाति प्रमाण पत्र जारी करने तक ही सीमित आदेश जारी कर सकता है।

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