राजस्थान में ऑनलाइन मिलेंगी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ये 5 सर्विस, नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी ऑफिस के चक्कर
राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अब ड्राइविंग लाइसेंस की 5 और सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है।...
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राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित कार्यों के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने अब ड्राइविंग लाइसेंस की 5 और सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है। इनमें रिनुअल डीएल, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, डुप्लीकेट डीएल, एड्रेस चेंज और सरेंडर ऑफ डीएल (क्लास ऑफ व्हीकल) की सर्विसेज ऑनलाइन भी ली जा सकती हैं।
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि विभाग द्वारा परिवहन से जुड़ी सर्विसेज को धीरे-धीरे ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा और समय की बचत भी होगी।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त महेंद्र सोनी ने बताया कि लाइसेंस संबंधित सर्विसेज के लिए https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर जाएं। यहां स्टेट (राजस्थान) का सलेक्शन करें। इस पर वेबसाइट में सबसे ऊपर कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज के नाम लिखा सामने आएगा। जो भी सर्विसेज लेना चाहते है, उस पर क्लिक कर आगे बढ़ा जा सकता है।
आवेदन करने के लिए दो विकल्प
सोनी ने बताया कि इन सर्विसेज के लिए आवेदन करने के दो विकल्प है। पहला, ई-केवाईसी (आधारकार्ड द्वारा सत्यापित) और दूसरा नॉन ई-केवाईसी (बिना आधारकार्ड)। ई-केवाईसी सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल आधार कार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर सत्यापित की जा सकती है।
वहीं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है नॉन ई-केवाईसी प्रक्रिया में आवेदक को आवेदन ऑनलाइन भरकर सब्मिट करने के बाद प्राप्त आवंटित समय (स्लॉट) पर संबंधित परिवहन कार्यालय में जाकर अपने आवेदन को सत्यापित करना होगा।