Hindi Newsराजस्थान न्यूज़SI Recruitment-2021 Paper Leak: Supreme Court accepts investigation in paper leak case as correct

SI भर्ती 2021 : पेपर लीक मामले में SOG को SC में मिली जीत, फर्जी थानेदारों को झटका

राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज की। निचली अदालत को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को किया बहाल।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरMon, 12 Aug 2024 06:07 PM
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SI भर्ती 2021 : पेपर लीक मामले में SOG को SC में मिली जीत, फर्जी थानेदारों को झटका

राजस्थान में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज की। निचली अदालत को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को किया बहाल। जिन ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, पूरा प्रकरण सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसओजी के पक्ष में फैसला दिया।सुप्रीम कोर्ट  ने इस मामले में अभियुक्तों की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी जमानत की अपील को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्थल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने दलील दी जिन्हें अदालत ने सही ठहराया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों के वकीलों से कहा कि उनके मुवक्किलों ने गंभीर अपराध किया है, और "इन याचिकाकर्ताओं ने लाखों प्रतिभाशाली लोगों की भावनाओं के साथ खेला है।

चुनौती को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

इस मामले में सुभाष बिश्नोई, राकेश, मनीष, दिनेश बिश्नोई, सुरेंद्र कुमार बगड़िया और माला राम को सब-इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर पेपर लीक में शामिल होने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर पैसे देकर हल किए हुए प्रश्न पत्र प्राप्त करने का आरोप है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इन अभियुक्तों ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि उन्हें 2 अप्रैल 2024 को एसओजी द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से 3 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार दिखाया गया। 

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिकाकर्ताओं की जमानत की याचिका को ठुकरा दिया कि उन्होंने नियमित जमानत के लिए आवेदन करने से परहेज किया। इस निर्णय के बाद अब याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत याचिका दायर करनी होगी और एसओजी द्वारा उनके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्यों का सामना करना होगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर  पद के लिए 2021 में हुए भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अभी तक 50 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। इस मामले में परीक्षा के टॉपर समेत 14 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया है। 

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