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अलवर नगरपरिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर नगरपरिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभापति पद से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। बीना ने बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

अलवर नगरपरिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता को राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द की
Prem Meenaलाइव हिंदुस्तान,जयपुरFri, 26 May 2023 06:20 PM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर नगरपरिषद की पूर्व सभापति बीना गुप्ता को बहाल कर दिया है। हाईकोर्ट ने सभापति पद से बर्खास्त करने के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही बीना गुप्ता को सुनवाई का मौका देकर पुन आदेश पारित करने की छूट भी दी है। जस्टिश महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने बीना गुप्ता की याचिका पर ये आदेश दिए। बता दें मारपीट और अभद्र मामले में बीना गुप्ता को बर्खास्त किया गया था। न्यायिक जांच के बाद स्यायत्त शासन विभाग ने जारी किए थे आदेश। बर्खास्तगी के आदेश को बीना गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई का मौका दिए बिना ही बर्खास्तगी का लगाया था आरोप। 

एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था 

उल्लेखनीय है कि 2021 में नगर परिषद की तत्कालिन सभापति बीना गुप्ता व उसके बेटे कुलदीप गुप्ता को एसीबी ने 80 हजार रुपए की रिश्वते लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। सभापित को एसीबी ले जाने लगी तो यह भी बोली कि हमें फंसाया गया है। 1 लाख 70 हजार का चेक ऑक्शनर को देना था। उसके लिए कोई 1 लाख रुपए रिश्वत दे सकता है क्या। हमें फंसाया गया है। ये सरासर गलत है। कुछ होता तो घर में मिलता। हमारे घर में कुछ नहीं मिला है। शुरू से फंसाने की कोशिश होती रही है। सभापति व बेटे को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। ऑक्शनर से 3 लाख 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। घर पर बुलाकर 1 लाख 70 हजार रुपए का चेक दिया गया। उसी समय 80 हजार रुपए रिश्वत ली। इससे पहले 1 लाख 30 हजार रुपए रिश्वत ली जा चुकी थी।

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