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राजस्थान में आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद, जानिए कहां-कहां मिलेगी छूट

राजस्थान में आज रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। बाजारों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद है। वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराने के लिए राजधानी जयपुर के चप्पे-चप्पे पर...

राजस्थान में आज जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद, जानिए कहां-कहां मिलेगी छूट
लाइव हिंदुस्तान,जयपुरSun, 23 Jan 2022 09:56 AM

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राजस्थान में आज रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है। बाजारों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद है। वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराने के लिए राजधानी जयपुर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात है। जयपुर के मुख्य चौराहों पर पुलिसकर्मी लगे हुए है। पुलिस वीकेंड कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुसिस कर्मी जरूरी जांच के बाद ही लोगों को आवश्यक सेवाओं के लिए जाने दे रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू होने की वजह से व्यापारियों ने खुद ही अपनी दुकानों के शटर नही खोले। राज्य में कोराना लहर का दूसरा वीकेंड कर्फ्यू है। पिछले रविवार को पहला वीकेंड कर्फ्यू था।

वीकेंड कर्फ्यू में यहां मिलेगी छूट

राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, किराना की दुकानें, फल-सब्जी मंडिया, दूध- डेयरी और मेडिकल की दुकानों समेत अन्य आवश्यक सेवाओं पर वीकेंड कर्फ्यू के तहत छूट रहेगी। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू में वैक्सीन लगवाने के लिए जाने वाले लोगों, लगातार प्रोडक्शन करने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारियों, हॉस्पिटल और मेडिकल, शादी समारोह के लिए जाने वाले लोग, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्री और माल ढोने वाले वाहनों को छूट दी गई है। 

24 जनवरी से सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में रहेगा वीकेंड कर्फ्यू

राज्य सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस में थोड़ी राहत दी है। अब 24 जनवरी के बाद राज्य के सिर्फ नगरीय क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। नई गाइडलाइंस में राज्य सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने की संख्या भी बढ़ा दी है। प्रदेश में अब शादी समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इससे पहले जारी की गई गाइडलाइंस में संख्या 50 तक कर दी गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने संख्या बढ़ाकर 100 कर दी है। शहर और गांव दोनों में यह संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। गृह विभाग की यह गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू होगी। नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू अब केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा। शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी। 

नाइट कर्फ्यू प्रदेश में जारी रहेगा

राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शहरी क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही रहेगा। हालांकि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू होगा। वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी। किराना की दुकानें, फल-सब्जी मंडी और इसकी दुकानें, दूध डेयरी, मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। नई गाइडलाइन में यह प्रावधान भी किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या डेट आगे करता है तो रिफंड करना होगा।

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