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Hindi News राजस्थानअग्निपथ स्कीम: जयपुर, धौलपुर के बाद अलवर में 18 जुलाई तक लगाई धारा 144; पढ़े ताजा अपडेट

अग्निपथ स्कीम: जयपुर, धौलपुर के बाद अलवर में 18 जुलाई तक लगाई धारा 144; पढ़े ताजा अपडेट

राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जयपुर, कोटा, धौलपुर के बाद अलवर में भी धारा 144 लगा दी है। इन जिलों में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक रहेगी।

अग्निपथ स्कीम: जयपुर, धौलपुर के बाद अलवर में 18 जुलाई तक लगाई धारा 144; पढ़े ताजा अपडेट
Prem Meenaलाइव हिंदुस्तान,अलवपMon, 20 Jun 2022 03:10 PM

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राजस्थान में अग्निपथ योजना के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर जयपुर, कोटा, धौलपुर के बाद अलवर में भी धारा 144 लगा दी है। इन जिलों में बिना अनुमति के रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही धौलपुर में भी सात दिन के लिये धारा-144 लागू की गई है। कोटा में पहले से ही धारा-144 प्रभावी है। अलवर में आज से धारा 144 प्रभावी हो गई गई। अलवर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है। अलवर अग्निपथ योजना के मामले में अलवर जिला कलेक्टर ने 18 जुलाई की मध्य रात्रि तक लगाई धारा 144 लगा दी है।

अलवर कलेक्टर ने जारी किए आदेश

अलवर जिले कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध में असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं सोशल मीडिया फेसबुक टि्वटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर सामाजिक   सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा वांछित एवं बाधक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोग शांति बनाए रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितांत आवश्यक है।  इसके लिए अलवर जिले की सीमा क्षेत्र में 1 माह के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंध प्रावधान लागू किए जाने का अनुरोध किया गया है तथा पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ने भी इस प्रक्रिया का अनुरोध किया है।

असामाजिक तत्वों के द्वारा जिले में फैलाई गई आगजनी की घटनाएं 

केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के शुरू करने के बाद असामाजिक तत्वों द्वारा जगह जगह हाईवे जाम कर पत्थरबाजी व आगजनी की घटनाएं की।  जिससे जिले में अशांति फैली और लोगों को समस्या का सामना भी करना पड़ा । जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है साथ ही युवाओं को भी संदेश दिया कि कहीं भी आप आगजनी व पत्थरबाजी की घटना ना करें। शांति पूर्वक विरोध करें । अगर कोई असामाजिक तत्व वांछित लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।  साथ ही कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट दिया सोशल मीडिया आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जाति वाद व  संयुक्त आपत्तिजनक सामग्री का प्रसारण करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । साथ कोई भी नागरिक सार्वजनिक संपत्ति तथा रेलवे स्टेशन बस स्टैंड राजकीय भवन स्वास्तिक पार्क चौराहे अन्य निजी संपत्ति में किसी प्रकार की तोड़फोड़ सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर क्षति पहुंचाने की कोशिश करने पर प्रतिबंध लगाया गया और कोई भी उसका उल्लंघन करेगा तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।              

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