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बेटी से रेप, पिता को आजीवन कारावास; बारां विशेष पॉक्सो कोर्ट का फैसला

  • राजस्थान के बारां जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता को उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानTue, 10 Sep 2024 01:26 PM
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राजस्थान के बारां जिले के विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम-2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने बेटी से दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता को उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन  कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह के मुताबिक 15 वर्षीय पीड़िता ने अपनी एक पड़ोसी महिला के साथ अटरु थाना में उपस्थित हो कर वर्ष 2022 में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दी थी।

 रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वह 5 वर्ष की थी, तब उसकी मां का देहांत हो गया था। तब से पिता के साथ हम भाई-बहन रहते आए हैं। आज से 4-5 माह पहले एक रात जब भाई-बहन और पिता सो रहे थे। तब आरोपी पिता ने बेटी को जगाया और विरोध करने के बावजूद संबंध बना लिए। तब से आए दिन पिता, बेटी के साथ संबंध बनाता रहा। एक दिन परेशान होकर पीड़िता ने सारी आपबीती पड़ोसी महिला को बता दी।

इस आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जिस पर अटरू थाना ने 376, 376 (2)(एफ)(एन) आईपीसी एवं 3/4, 5(l)(एन)/6 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। संपूर्ण अनुसंधान के बाद अटरू थाना ने आरोपी मुलजिम के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 गवाहों के बयान न्यायालय में लेखबद्ध और कुल 29 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह और दस्तावेजों के आधार पर प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। मुलजिम गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने यह भी बताया कि पीड़िता को जुर्माना की राशि प्राप्त करने के अतिरिक्त पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां द्वारा पीड़िता को देने का निर्धारण किया जाना है।

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