'...तो रद्द हो जाएगी जमानत', छेड़छाड़ के आरोपी को बेल देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्त

लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
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राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत देते हुए शर्त लगाई है। कोर्ट ने कहा कि शर्त का उल्लंघन करने पर आरोपी की जमानत रद्द कर दी जाएगी।

'...तो रद्द हो जाएगी जमानत', छेड़छाड़ के आरोपी को बेल देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई ये शर्त

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने आरोपी युवक पर सख्त शर्तें भी लगाई हैं। हाई कोर्ट की बेंच ने आरोपी को जमानत देते हुए एक साल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि शर्त का उल्लंघन करने पर आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।

कोर्ट ने क्या लगाई शर्त

कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए एक शर्त भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी जमानत पर रहते हुए एक साल तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, थ्रेड, शेयरचैट समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर सोशल मीडिया का किसी फर्जी आईडी से भी इस्तेमाल करता हुआ युवक पकड़ा गया तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी।

आरोपी पर लगी हैं ये धाराएं

राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर बेंच के जस्टिस अशोक कुमार जैन ने जमानत देते हुए ये शर्त लगाई है। बीकानेर की मुक्ताप्रसाद नगर थाने में दर्ज मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने जमानत दी है।आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 78 (2), 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और 12 के तहत केस दर्ज किया है।

पीड़ित परिवार से संपर्क पर भी रोक

सोशल मीडिया पर रोक के साथ-साथ हाई कोर्ट ने आरोपी या आरोपी के परिजनों द्वारा किसी भी माध्यम से पीड़िता या पीड़िता के परिजनों से संपर्क पर भी रोक लगाई है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, स्नैपचैट और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आरोपी या उसका परिवार पीड़िता के परिवार से संपर्क नहीं कर सकता है।

क्या था पूरा मामला

मामला 22 फरवरी 2026 का है। पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। पीडि़ता के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी युवक ने नाबालिग लड़की का पीछा किया और उसे परेशान किया। इस दौरान उसका यौन उत्पीड़न भी किया। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चार्जशीट भी दायर की गई।

Mohammad Azam

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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