पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, जेल में बीतेगी गैंगरेप के 3 आरोपियों की जिंदगी; जुर्माना भी लगाया
राजस्थान की पॉक्सो कोर्ट ने गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एक साल पहले हुए जघन्य अपराध मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला।
राजस्थान के अलवर में एक साल पहले नाबालिग से गैंग रेप करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज ने तीन आरोपियों को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों ही आरोपियों पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने पीड़िता को जुर्माने की राशि और सहायता के रूप में 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है।
इस मामले में सरकारी वकील रोशनदीन खान ने बताया कि बड़ौदामेव थाने में 2023 में एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में एक नाबालिग छात्रा रात को बाथरूम जाने के लिए उठती थी। आरोपी नाबालिग को हथियार की नोक पर जबरन उठाकर ले गए और बारी-बारी से तीन लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। घटना के दौरान खेत में दो अन्य मुलजिम और मौजूद थे। लेकिन चालान करने के दौरान तीन अनिल , प्रदीप उर्फ गोलू और सूरज कोर्ट ने चालान पेश किया। मामले में न्यायालय के समक्ष 29 गवाह और 42 दस्तावेज के साथ एफएसएल रिपोर्ट और अन्य जरूरी जांच की रिपोर्ट भी पेश की गई। सभी रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई ।
इस केस के बारे में बात करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि इस न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मरते दम तक की सजा के साथ-साथ प्रत्येक आरोपी पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गैंग रेप मामले में अलवर कई बार रहा सुर्खियों में रहा। अलवर में हत्या, लूट, डकैती, रेप के मामले सामने आते हैं। बात करें गैंगरेप की तो इसने अलवर को कई बार शर्मसार किया है। करीब तीन साल पहले थानागाजी में युवती की शादी से महज 15 दिन पहले तीन लोगों के द्वारा सूनसान जगह पर गैंग रेप का मामला सामना आया था। इसके अलावा मूक बधिर बच्ची के साथ रेप का मामला भी सामने आया था।
इनपुट: हंसराज
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