सीएम भजनलाल की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग, शख्स ने वजह बता जयपुर में लगाई याचिका
- शर्मा इस समय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट के सिलसिले में विदेश यात्रा पर हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री साल 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपी हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 13 साल पुराने एक मामले में मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग को लेकर गुरुवार को जयपुर की एक अदालत में याचिका दायर की गई। यह मामला साल 2011 में भरतपुर जिले में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सांवरमल चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनामिका सहारण की अदालत को बताया कि शर्मा को विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेने सहित कई अन्य शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील सागर चौधरी ने कहा, 'अदालत ने इस मामले में कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर मुख्यमंत्री को अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि उन्होंने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वह इस समय विदेश यात्रा पर हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है।'
बता दें कि शर्मा इस समय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट के सिलसिले में विदेश यात्रा पर हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री साल 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपी हैं, जिसमें 10 लोग मारे गए थे। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है।
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