अतिथि अनुदेशक की कुर्सी पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; पुराने अनुदेशक को हटाने पर लगी रोक

हिन्दुस्तान टाइम्स
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याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखा गया। सुनवाई के दौरान पुराने अतिथि अनुदेशक को हटाए जाने की कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय दत्त शर्मा और अनिरुद्ध सिंह ने पैरवी की।

अतिथि अनुदेशक की कुर्सी पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; पुराने अनुदेशक को हटाने पर लगी रोक
याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखा गया। सुनवाई के दौरान पुराने अतिथि अनुदेशक को हटाए जाने की कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय दत्त शर्मा और अनिरुद्ध सिंह ने पैरवी की।

राजस्थान में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में अतिथि अनुदेशकों की नियुक्ति से जुड़ा मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पुराने अतिथि अनुदेशक को हटाने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद संबंधित अनुदेशक को फिलहाल राहत मिल गई है। मामला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से जारी उस विज्ञप्ति से जुड़ा है, जिसके तहत अतिथि अनुदेशक रखने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

नई विज्ञप्ति के बाद पुरानी नियुक्ति पर मंडराया था संकट

मामले के अनुसार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से अतिथि अनुदेशक रखने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसके बाद पहले से कार्यरत अतिथि अनुदेशक को हटाए जाने की स्थिति बनी। इसी कार्रवाई को याचिकाकर्ता सुनील वर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, उठे नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल

याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखा गया। सुनवाई के दौरान पुराने अतिथि अनुदेशक को हटाए जाने की कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अक्षय दत्त शर्मा और अनिरुद्ध सिंह ने पैरवी की।

कोर्ट के आदेश से फिलहाल मिली राहत

मामले की सुनवाई के बाद माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने पुराने अतिथि अनुदेशक को हटाने पर रोक लगा दी। यानी कोर्ट के अगले आदेश तक याचिकाकर्ता को हटाने की कार्रवाई पर रोक प्रभावी रहेगी। इस आदेश के बाद संबंधित अतिथि अनुदेशक को बड़ी राहत मिली है।

अब आगे क्या होगा?

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद नियुक्ति और हटाने की पूरी प्रक्रिया पर आगे की न्यायिक कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल पुराने अतिथि अनुदेशक को हटाने की कार्रवाई पर रोक है। ऐसे में अब सबकी नजर इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई और कोर्ट के आगामी आदेश पर रहेगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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