Hindi Newsराजस्थान न्यूज़CM Bhajanlal Sharma accused of violating the conditions of anticipatory bail

विवादों में आई सीएम भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा, जानें क्या है मामला

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा विवादों में आ गई है। बता दें सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों ​राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा पर हैं।

Prem Narayan Meena लाइव हिन्दुस्तानFri, 13 Sep 2024 02:34 AM
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा विवादों में आ गई है। बता दें सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों ​राइजिंग राजस्थान के तहत निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा पर हैं। इस दौरान वे राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों और प्रवासी राजस्थानियों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 4 में गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। 

अदालत ने प्रार्थना पत्र की कॉपी संबंधित पक्षकारों को दिलाते हुए मामले की सुनवाई 24 सितंबर को रखी है। सांवर मल चौधरी की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया कि मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस एफआईआर में भजनलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसे अदालत ने 10 सितंबर, 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी।

अग्रिम जमानत आदेश में शर्त लगाई गई थी कि भजनलाल बिना अदालत की अनुमति देश से बाहर नहीं जाएगें। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भजनलाल शर्मा जमानत की शर्त का उल्लंघन कर बिना अनुमति विदेश चले गए हैं और अभी भी विदेश में ही हैं। ऐसे में अग्रिम जमानत को निरस्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए। 

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में गोपालगढ़ में हुई हिंसा के बाद भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान व अन्य स्थानीय थाने पहुंचे थे। मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, जवाहर सिंह बेडम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी और भजन लाल शर्मा सहित अन्य ने वर्ष 2013 में अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की थी। जिस पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए अदालत ने इन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया था।

डोटासरा और जूली ने सीएम से मांगा जवाब 

इस संबंध में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री से जवाब देने की मांग की है। गोविंद सिंह डोटासरा ने X पर पोस्ट में लिखा कि "CBI द्वारा दर्ज एक प्रकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2013 से जमानत पर हैं और मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। कोर्ट से बिना अनुमति लिए विदेश जाकर मुख्यमंत्री ने न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार एवं संवैधानिक पद वाले व्यक्ति द्वारा की गई यह त्रुटि गंभीर है।"

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने X पर पोस्ट में लिखा कि "मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि अधिवक्ता सांवर चौधरी ने अदालत में याचिका दर्ज कर बताया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपालगढ़ दंगों से संबंधित FIR RC/05/SC-III/2011, PS CBI-III, New Dellhi के चल रहे ट्रायल के बीच अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा कर अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस मुकदमे में भजनलाल को 10 सितंबर 2013 को सशर्त अग्रिम जमानत दी गई। जूली ने आगे लिखा, इस मामले में न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना देश की सीमा के बाहर जाना अनुमत नहीं है। परन्तु मुख्यमंत्री बिना अदालत की अनुमति के दक्षिण कोरिया एवं जापान यात्रा पर गए हैं। मुख्यमंत्री खुद अगर इस तरह कानून से खिलवाड़ करेंगे तो जनता में क्या संदेश जाएगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री को अविलंब अपना पक्ष स्पष्ट तौर पर रखना चाहिए जिससे सच जनता के सामने आ सके।

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