5 साल की पोती को बनाया था हवस का शिकार, 71 साल के दादा को आजीवन कारावास की सजा
राजस्थान की एक अदालत ने 5 साल की पोती से रेप करने के जुर्म में एक आदमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
राजस्थान की एक अदालत ने 5 साल की पोती से रेप करने के जुर्म में एक आदमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कोटा की एक पॉक्सो अदालत ने बारां शहर में पांच वर्षीय पोती के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 71 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी। वकील ने बताया कि न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने हीरालाल को अक्टूबर 2022 में उसके घर पर किए गए अपराध के लिए दोषी ठहराया और शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 50000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सरकारी वकील हरिनारायण सिंह ने बताया कि बच्ची की मां और चाची ने हीरालाल को उसके कमरे में बच्ची से बलात्कार करते हुए पकड़ लिया था। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर हरनावदा शाहजी थाने में पुलिस ने हीरालाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था, तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है।
उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने हीरालाल को बच्ची से बलात्कार करने का दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। वकील ने बताया कि मुकदमे के दौरान 18 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत के समक्ष 24 साक्ष्य पेश किए गए।
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