हाईकोर्ट पहुंचा गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के इंटरव्यू का मामला, NIA से जांच की मांग
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से टीवी चैनल को इंटरव्यू देने का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से टीवी चैनल को इंटरव्यू देने का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट के ही सीनियर वकील ने याचिका दायर कर इस इंटरव्यू की जांच हाईकोर्ट के सीटिंग जज या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग की है। याचिका रजिस्ट्री में दाखिल कर ली गई है और इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का इंटरव्यू टीवी पर प्रसारित किया गया था वह दर्शाता है कि जेलें किस तरह से अपराधियों के लिए सेफ होम बन गई हैं। जेल मैनुअल के अनुसार किसी कैदी को मोबाइल, इंटरनेट की सुविधाओं की मनाही है लेकिन इसके बावजूद इस तरह का इंटरव्यू व्यवस्था पर सवाल उठाता है।
न्यायिक संस्थानों का मजाक बना रहे गैंगस्टर
याचिका में कहा गया है कि लॉरेंस के खिलाफ पूरे देश में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इंटरव्यू साफ दर्शाता है कि जेल इस प्रकार के अपराधियों को जेलों में सभी सुविधाएं मिल रही हैं। इस मामले में अधिकारी जिम्मेदारी टालने में जुटे हैं। गैंगस्टर जेल से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और न्यायिक संस्थानों का मजाक बना रहे हैं।
गौरतलब है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का जेल से एक इंटरव्यू सामने आया है। मर्डर, किडनैपिंग समेत कई संगीन अपराधों में नामजद बिशनोई साल 2014 से पंजाब के बठिंडा जेल में कैद है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसका जेल में ही टीवी इंटरव्यू हुआ है। हालांकि जेल प्रशासन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इंटरव्यू पुराना है और जेल का नहीं है।