CBI ने जब्त कर ली थी पुलिस इंस्पेक्टर की जूलरी, कोर्ट बोला- शादी में पहनने के लिए ले जा सकती हैं

Feb 01, 2026 10:38 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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चंडीगढ़ के एक इंस्पेक्टर को सीबीआई कोर्ट की तऱफ से जब्त की गई जूलरी को शादी में पहनने की अनुमति मिल गई है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अभी सीबीआई ने आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है। 

CBI ने जब्त कर ली थी पुलिस इंस्पेक्टर की जूलरी, कोर्ट बोला- शादी में पहनने के लिए ले जा सकती हैं

सीबीआई कोर्ट ने चंडीगढ़ की एक पुलिस इंस्पेक्टर को सीज की हुई सोने की जूलरी पहनने की अनुमति दे दी है। इंस्पेक्टर ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें अपने भांजे की शादी में शामिल होना है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 15 दिनों के लिए वह अपनी जूलरी बैंक से ले सकती हैं। जूलरी की कुल कीमत लगभग 30 लाख के करीब है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने इंस्पेक्टर परमजीत कौर की जूलरी सीज कर दी थी। परमजीत कौर के साथ उनके पति हरिंदर सिंह सेखोन के खिलाफ 2024 में केस दर्ज किया गया था। सेखोन भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं।

कोर्ट ने कहा है कि शादी में जूलरी पहनने के बाद 16 फरवरी से पहले इसे बैंक के लॉकर में जमा करवाना होगा। वहीं जांच अधिकारी की निगरानी में ही लॉकर खोला जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। इसके अलावा आरोपियों को 80 लाख का बॉन्ड भी पेश करना होगा।

बता दें कि हरिंदर सिंह सेक्टर 26 चंडीगढ़ की ऑपरेशन सेल में तैनात थे। उनकी पत्नी परमजीत भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उनपर आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच ही उन्होंने करोड़ों की कमाई की जो कि उनकी आय से बहुत ज्यादा है।

जब्त कर ली थीं बैंक लॉकल की जाबियां

इसके बाद हरिंदर सिंह का नाम एक अन्य मामले में भी आ गया। यह केस सीबीआई ने 2023 में दर्ज किया था जो कि एक पुलिस कॉन्स्टेबल से जुड़ा हुआ था। सेक्टर 36 स्थित उनके घर की तलाशी के दौरान दो बैंक लॉकर की जाबियां मिली थीं। ये दोनों ही लॉकर परमजीत के नाम पर थे। आवेदनकर्ताओं ने कहा था कि सीबीआई ने अब तक इस मामले में कोई चार्जशीटनहहीं फाइल की है। इसके अलावा जांच के दौरान ऐच्छिक तौर पर ही उन्होंने लॉकर की जाबियां सीबीआई को सौंप दी थीं।

सीबीआई ने किया था विरोध

वहीं उनकी याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि जो भी सामान सीज किया गया है वह एक अहम सबूत के तौर पर रखा गया है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है इसलिए उसकी अहमियत है। अगर आरोपी किसी शादी में जाना चाहता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जरूरत है। इसका जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

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लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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