दिवाली पर DELHI-NCR में नहीं फूटेंगे पटाखे
इस बार दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं फूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखे नहीं बिकेंगे।
VikasSC ban on firecrackers: Industry stares at Rs 1,000 crore loss, layoffs
दरअसल 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी।
SC ban on firecrackers: Industry stares at Rs 1,000 crore loss, layoffs
इसको अर्जुन गोपाल ने चुनौती दी थी। उनकी ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।
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आपको बता दें कि न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 6 अक्टूबर को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट से मांग की गई थी कि वह पिछले वर्ष के अपने उस आदेश को बहाल करे, जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
SC ban on firecrackers: Industry stares at Rs 1,000 crore loss, layoffs
दरअसल 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। हालांकि इस वर्ष 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी।
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इसको अर्जुन गोपाल ने चुनौती दी थी। उनकी ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।