Hindi News फोटो देशसुप्रीम कोर्ट: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे

सुप्रीम कोर्ट: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे

सुप्रीम कोर्ट: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे

Vikas
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People can burst low-emission firecrackers for two hours on Diwali

दीवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को पूरी तरह बैन करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि कोर्ट ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसे आम लोगों और दुकानदारों को मानना होगा। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज ये फैसला सुनाया है। (फोटो-एएफपी)

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दीवाली पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। (फोटो-एएफपी)

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही पटाखे बेच सकते हैं। (फोटो-एएफपी)

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ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी। अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा। (फोटो-एएफपी)

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है दिवाली से पहले पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की जांच की जाए। (फोटो-एएफपी)

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बता दें कि वायु प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने कुछ अवधि के लिए सशर्त पटाखों की बिक्री को खोल दिया था क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने स्टॉक खरीद लिया है उसे कहां ले जाएं। (फोटो-एएफपी)

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पटाखा बिक्री पर रोक न लगे, इसके लिए पटाखा उत्पादक और विक्रेता भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि पिछले साल दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री रोक लगा दी गई थी। इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ था, जबकि प्रदूषण के लिए पटाखों से ज्यादा कई अन्य चीजें जिम्मेदार हैं। (फोटो-एएफपी)

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दीवाली पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। (फोटो-रॉयटर्स)

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