सुप्रीम कोर्ट: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे
सुप्रीम कोर्ट: दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे
VikasPeople can burst low-emission firecrackers for two hours on Diwali
दीवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री को पूरी तरह बैन करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है, हालांकि कोर्ट ने इसके साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसे आम लोगों और दुकानदारों को मानना होगा। जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज ये फैसला सुनाया है। (फोटो-एएफपी)
संबंधित फोटो गैलरी
People can burst low-emission firecrackers for two hours on Diwali
बता दें कि वायु प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बाद कोर्ट ने कुछ अवधि के लिए सशर्त पटाखों की बिक्री को खोल दिया था क्योंकि व्यापारियों का कहना था कि उन्होंने स्टॉक खरीद लिया है उसे कहां ले जाएं। (फोटो-एएफपी)
People can burst low-emission firecrackers for two hours on Diwali
पटाखा बिक्री पर रोक न लगे, इसके लिए पटाखा उत्पादक और विक्रेता भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि पिछले साल दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री रोक लगा दी गई थी। इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ था, जबकि प्रदूषण के लिए पटाखों से ज्यादा कई अन्य चीजें जिम्मेदार हैं। (फोटो-एएफपी)