पत्नी को दिए गिफ्ट पर पति को चुकाना पड़ सकता है टैक्स, जानें नियम..
पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है जिस पर ब्याज या आय हो रही है तो पति को उस टैक्स चुकाना पड़ सकता है। उपहार, इनकम टैक्स रिफंड को लेकर ऐसे ही सवालों का जवाब चार्टेड अकाउंटेंट के. सी. गोदुका ने...
Sheetal(Photo - HT)
सवाल- मैं और मेरी पत्नी दोनों पेंशनभोगी हैं। हम दोनों आयकर रिटर्न जमा करते हैं। क्या मैं पत्नी को चेक के माध्यम से उपहार दे सकता हूं। अगर हां तो कितनी धन राशि? उपहार के निवेश पर पत्नी को ब्याज की आय होती है तो यह आय पत्नी की होगी या नहीं। जवाब- आयकर की धारा 56(2) के अनुसार पति द्वारा पत्नी को दिया गया उपहार कर मुक्त होता है...
संबंधित फोटो गैलरी
policy payment (Photo - HT)
सवाल- मैं एक गृहिणी हूं। मेरे पति ने साल 2010 में SBI लाइफ से एकल प्रीमियम के तहत 5 लाख की बीमा पॉलिसी मेरे नाम से ली थी, जिसका पूरा भुगतान मई 2017 और फरवरी 2018 में मिला। इस पर 1% की दर से TDS काटा गया। पॉलिसी में लिखा है कि पूर्ण भुगतान की राशि आयकर की धारा 10 (10डी) के तहत टैक्स मुक्त है। मैं रिटर्न नहीं भरती तो किस प्रकार यह टैक्स मिलेगा?
Tax return (photo - HT)
जवाब- 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 के मध्य है तो सम-एश्योर्ड के 20 प्रतिशत से कम, तो फिर भुगतान के समय बीमा कंपनी आयकर की धारा 194 डीए के तहत स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं करती है। आपके संदर्भ में आपकी प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2012 से पूर्व हुआ है इसलिए बीमा कंपनी ने TDS काटा है। अब आपको एक्सपर्ट की सलाह से रिटर्न जमा करनी चाहिए।
FD saving (Photo-mint)
सवाल- मेरी 35 साल की पुत्री गृहिणी है। उसके नाम में कुछ सावधि जमा (एफडी) है जिस पर लगभग 80 हजार रुपया ब्याज प्राप्त होता है। उसकी अन्य कोई आय नहीं है। क्या उसे बैंक को फॉर्म 15जी भरके देना चाहिए जिससे उसकी स्त्रोत टैक्स की कटौती ना हो। जवाब- उन्हें फॉर्म 15जी समय से भरकर बैंक को देना चाहिए ताकि बैंक स्त्रोत पर टैक्स की कटौती नहीं करें।