होम लोन और बच्चों की पढ़ाई पर भी है टैक्स छूट, ऐसे उठा सकते हैं फायदा
क्या आपको पता है कि होम लोन और बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत होम लोन और बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा...
Sheetaltax saving (photo mint)
क्या आपको पता है कि होम लोन और बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत होम लोन और बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इनकम टैक्स में छूट का फायदा उठाने के लिए टैक्सपेयर्स को इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कराने हैं, ऐसे में आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं।
tax saving (photo - mint)
इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के अनुसार आपको होम लोन पर भरे जाने वाले ब्याज पर छूट मिलती है। लेकिन इसके लिए हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए। ऐसे में होम लोन पर ब्याज से हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम घटाने पर बची रकम पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। होम लोन के ब्याज पर अधिकतम छूट दो लाख रुपये की मिलती है।
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बच्चों की पढ़ाई की फीस के तहत दी जाने वाली ट्यूशन फीस इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत टैक्स सेविंग के दायरे में आती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन पर जो ब्याज दिया जाता है, वह टैक्स फ्री होता है। यह प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80ई के तहत है।