
उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी गाड़ी में अभी तक HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 अप्रैल के बाद ऐसे वाहनों का Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं बनाया जाएगा, जिनमें HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी में HSRP नहीं लगवाई है, तो जल्द ही जरूरी काम अटक सकता है।

2/6HSRP यानी High Security Registration Plate एक खास नंबर प्लेट होती है, इसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें यूनिक कोड, होलोग्राम होते हैं, जिससे हर गाड़ी की पहचान आसानी से हो जाती है। इससे फर्जी नंबर प्लेट और चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलती है। इसी वजह से सरकार ने इसे सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया है, ताकि सिस्टम ज्यादा सुरक्षित बन सके।

3/6नए नियम के अनुसार अगर आपकी गाड़ी में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो आप Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं बनवा पाएंगे। यानी पहले जहां PUCC बनवाना आसान था, अब HSRP के बिना यह प्रोसेस रुक जाएगी। पॉल्यूशन ही नहीं HSRP के बिना इंश्योरेंस क्लेम के दौरान भी दिक्कत आती है, वाहन का ट्रांसफर करना मुश्किल होता है।

4/6उत्तर प्रदेश में अगर आपकी गाड़ी के पास वैध PUCC नहीं है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहली बार पकड़े जाने पर करीब 1,000 रुपए का चालान (दोपहिया/चारपहिया दोनों के लिए), दोबारा नियम तोड़ने पर 2,000 रुपए तक का चालान लग सकता है। वहीं कुछ मामलों में (ज्यादा सख्ती या चेकिंग के दौरान) 10,000 तक रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है।

5/6अगर आपकी गाड़ी का PUCC नहीं है और HSRP नंबर प्लेट भी नहीं है तो दोनों का अलग-अलग चालान कट सकता है, जिससे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। HSRP 5000 रुपए तक का चालान हो सकता है।

6/6HSRP नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना अब काफी आसान हो गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर जाकर नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की जानकारी भरनी है। एक तारीख और समय दिया जाएगा, जिस दिन आप जाकर अपनी गाड़ी में HSRP लगवा सकते हैं।
