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Hindi Newsप्रेमी संग मिलकर पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को उम्रकैद

प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को उम्रकैद

तकिया से मुंह दाबकर पति की हत्या करने के मामले में पत्नी व प्रेमी समेत तीन को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को बचाव व अभियोजन पक्ष के तमाम साक्ष्यों व दलीलों की अंतिम सुनवाई करते...

प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 10 Sep 2016 01:26 AM
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तकिया से मुंह दाबकर पति की हत्या करने के मामले में पत्नी व प्रेमी समेत तीन को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को बचाव व अभियोजन पक्ष के तमाम साक्ष्यों व दलीलों की अंतिम सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश जया पाठक ने फैसला सुनाया।

मामला आसीवन क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव का है, जहां पुष्पा ने प्रेमी विपिन के साथ मिलकर अपनी पति बाराती लाल की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने 14 मार्च 2013 को पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति हसनगंज से उधारी पैसा वसूलने गए थे पर लौटे नहीं। एक दिन बाद हसनगंज-बांगरमऊ मार्ग पर पुलिस को एक शव मिला। शिनाख्त में वह शव बरातीलाल का निकला। पुलिस ने मामले की विवचेना शुरू की तो पुष्पा के विपिन से प्रेमप्रसंग की बात सामने आई।

पूछताछ करने पर विपिन ने प्रेमप्रसंग की बात मानी पर हत्या से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांस रुकने से मौत होने की वजह सामने आई। जांच-पड़ताल व कड़ाई से पूछताछ करने पर पुष्पा, प्रेमी विपिन व उसके साथी जितेन्द्र सिंह ने हत्या करने की बात कबूल की। न्यायाधीश जया पाठक ने तीनों को उम्रकैद के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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