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मनमाने आदेश बढ़ा रहे मुकदमों का बोझ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना प्रारंभिक जांच किए सिपाहियों को निलंबित करने के एसपी बस्ती के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनसे जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बस्ती के कांस्टेबल...

मनमाने आदेश बढ़ा रहे मुकदमों का बोझ
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 02 Jun 2015 10:12 PM
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना प्रारंभिक जांच किए सिपाहियों को निलंबित करने के एसपी बस्ती के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उनसे जवाब भी मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने बस्ती के कांस्टेबल महेन्द्र प्रसाद पांडेय व दो अन्य की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने एसपी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत आदेश देने पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट मुकदमों के भारी बोझ से जूझ रहा है। कानून के विपरीत अधिकारियों के ऐसे मनमाने आदेश से मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।

कोर्ट ने कहा कि बिना प्रारम्भिक जांच के निलबंन नहीं किया जा सकता। एसपी ने सीओ के तथ्यों का पता लगाने के प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। जबकि इससे पहले ही सिपाहियों को निलम्बित कर दिया। पुलिसवालों पर अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई न करने व मिलीभगत का आरोप है। कोर्ट ने आदेश प्रति डीजीपी को भेजने का भी आदेश दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय गौतम ने बहस की। मामले की सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी।

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