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रिहाई के बाद भी जेल में रखने पर फंसे जेल अधीक्षक

रिहाई के बाद भी एक युवक को जेल में रखने के मामले में मुरादाबाद के जेल अधीक्षक फंस गए हैं। बुधवार को जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी। ठाकुरद्वारा...

रिहाई के बाद भी जेल में रखने पर फंसे जेल अधीक्षक
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 17 Feb 2016 09:29 PM
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रिहाई के बाद भी एक युवक को जेल में रखने के मामले में मुरादाबाद के जेल अधीक्षक फंस गए हैं। बुधवार को जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। मामले की सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

ठाकुरद्वारा के सुरजननगर निवासी सतीश कुमार पुत्र राम सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई गई थी। अदालत ने उसपर जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने एसीजेएम-4 की अदालत ने उसे तीस दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था। 10 फरवरी को उसे जेल से रिहा होना था मगर जेल अधिकारियों ने उसे 11 फरवरी को अदालत में पेश किया। एसीजेएम की अदालत में पेश सतीश ने अवैध हिरासत में रखने की शिकायत की। उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत से तत्काल उसकी रिहाई का परवाना जारी किया। पर जेल अफसरों ने उसे अगले दिन रिहा किया। जेल में अवैध रूप से रखकर उत्पीड़न के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में परिवाद दायर किया।

बुधवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वकील राकेश शर्मा का कहना है कि पीड़ित युवक की ओर से जेल अधीक्षक बीआर वर्मा के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया जहां अदालत ने मुकदमा दर्ज किया है। सुनवाई 25 फरवरी को होगी।

दो की जमानत खारिज
बुधवार को अपर जिला जज-प्रथम ने मूढ़ापांडे में चोरी व माल बरामदगी के आरोपी आरिफ व जमाल की जमानत खारिज कर दी।

 

 

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