फोटो गैलरी

Hindi Newsदहेज हत्या में पति व सास-ससुर को उम्रकैद

दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को उम्रकैद

दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आशीष जैन ने मंगलवार को पति समेत सास-ससुर को उम्रकैद और 19-19 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बांदा जेल भेजा...

दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को उम्रकैद
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 30 Aug 2016 11:00 PM
ऐप पर पढ़ें

दहेज हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आशीष जैन ने मंगलवार को पति समेत सास-ससुर को उम्रकैद और 19-19 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बांदा जेल भेजा है।

रैपुरा क्षेत्र के भौरी गांव के राजकरन उर्फ मूडी यादव ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के मिर्जापुर गांव के मुलायम यादव पुत्र शीतल प्रसाद के साथ 18 मई 2014 को पुत्री नीता की शादी की थी। कुछ दिन बाद से ही ससुरालीजन बाइक और सोने की चेन के लिए पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। मायके आकर नीता ने इसकी जानकारी दी। इस पर उसने एक भैस ससुरालियों को दी और कहा कि इसी को बेचकर बाइक ले लो। उसके पास रुपए नहीं हैं। भैस लेने के बाद ससुरालीजन कुछ दिन शांत रहे।

इसके बाद फिर पुत्री को प्रताडित करने लगे। 10 सितम्बर 2014 को पुत्री की हत्या कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या का रूप दे दिया गया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव और एडीजीसी अवधेश यादव ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पति मुलायम, सास हीरामनी और ससुर शीतल प्रसाद को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 19-19 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी आरोपियो को न्यायालय ने बांदा जेल भेजा है।

 

 


 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें