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जम्मू-कश्मीर के केस की सुनवाई बाहर भी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अब वहां के कोर्ट में लंबित मामले भी सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जा सकते हैं। अभी तक ऐसा प्रावधान...

जम्मू-कश्मीर के केस की सुनवाई बाहर भी
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 20 Jul 2016 01:18 AM
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अब वहां के कोर्ट में लंबित मामले भी सुनवाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जा सकते हैं। अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था।

आपत्ति खारिज: कोर्ट ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के तहत सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला अनिता कुशवाह समेत अन्य वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित करते हुए दिया। अनीता ने अपना मामला दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी।

अधिकार का प्रयोग: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्याय का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है, इसलिए कोर्ट अनुच्छेद 136 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मामले अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर सकता है।

न्याय मौलिक हक: कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जम्मू-कश्मीर जाने में असमर्थ है और उसका मुकदमा बाहर नहीं भेजा गया तो वह न्याय से वंचित रह जाएगा। ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास अधिकार है कि वह सबको न्याय दिलाए। संविधान पीठ ने कहा कि सभी को न्याय के मौलिक अधिकार का पालन करने के लिए यह फैसला लिया गया है।


 

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