सभी डिब्बाबंद खाद्यों की जांच करने का आदेश
मैगी प्रकरण के बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) ने राज्य खाद्य आयुक्तों को देशभर में सभी डिब्बाबंद-पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की जांच का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ऐसे सैकड़ों खाद्य...
मैगी प्रकरण के बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) ने राज्य खाद्य आयुक्तों को देशभर में सभी डिब्बाबंद-पैकेज्ड खाद्य उत्पादों की जांच का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, ऐसे सैकड़ों खाद्य उत्पाद हैं जो बिना पंजीकरण बेचे जा रहे हैं और उनके निरीक्षण और आकलन की जरूरत है।
एफएसएसएआई ने राज्य खाद्य आयुक्तों के साथ इस महीने हुई बैठक में ये निर्देश जारी किए। सूत्रों ने कहा, बैठक में यह सुझाव दिया गया कि राज्य खाद्य आयुक्तों को साल भर के लिए तैयारी करनी चाहिए और हर तरह के पैकेज्ड उत्पादों के नमूने इकट्ठे करने चाहिए। अधिकारियों से यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़े तो वे कार्रवाई भी करें।
नियामक ने राज्य खाद्य आयुक्तों को ऐसे 500 से अधिक उत्पादों की सूची भी सौंपी जिन्हें नियामक ने 30 अप्रैल तक खारिज कर दिया है। एफएसएसएआई के आदेश के बाद विभिन्न कंपनियों के नूडल्स, पास्ता और मैक्रोनी के नमूनों की जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है।