फोटो गैलरी

Hindi News‘आप’ पर चौतरफा आफत

‘आप’ पर चौतरफा आफत

सोमनाथ पर पत्नी को पीटने का आरोप ‘आप’ सरकार पर बुधवार को चौतरफा आफत आई। अवध यूनिवर्सिटी ने सुबह कहा कि उनके पास पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री संबंधी कोई ब्योरा नहीं है।...

‘आप’ पर चौतरफा आफत
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 11 Jun 2015 12:53 AM
ऐप पर पढ़ें

सोमनाथ पर पत्नी को पीटने का आरोप
‘आप’ सरकार पर बुधवार को चौतरफा आफत आई। अवध यूनिवर्सिटी ने सुबह कहा कि उनके पास पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री संबंधी कोई ब्योरा नहीं है। शाम को सरकार के पहले कार्यकाल में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की। आयोग ने उन्हें 26 जून को पेश होने का नोटिस जारी किया है।

मारपीट-प्रताड़ना के लगाए आरोप: सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका शाम को दिल्ली महिला आयोग के ऑफिस पहुंची। उन्होंने अपने विधायक पति पर मारपीट, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए। अब वह पति के संग नहीं रहना चाहती।

आयोग में पेश नहीं हुए तो मुकदमा होगा दर्ज: आयोग अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने कहा, नोटिस मिलने के बावजूद भारती पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ केस दर्ज होगा। 2014 में भी आयोग ने भारती को नाइजीरियाई महिलाओं से बदसलूकी मामले में नोटिस दिया था।

तोमर की डिग्री का ब्योरा नहीं: यूनिवर्सिटी
फैजाबाद। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस बुधवार सुबह फैजाबाद ले गई। पुलिस टीम उन्हें अवध यूनिवर्सिटी लेकर गई,जहां उनकी डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड खंगाला। तोमर से जुडे़ सभी शैक्षिक अभिलेखों को पुलिस ने सील करा दिया है। यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी ने कहा, हमारे पास डिग्री का ब्योरा नहीं है।      

विधायक सुरेंद्र के दस्तावेजों की जांच
दिल्ली पुलिस ने कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह के दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेता करण सिंह तंवर ने आरोप लगाए हैं कि उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी है। उनके दस्तावेजों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम सिक्किम गई है। विधायक का दावा है कि उन्होंने सिक्किम यूनिवर्सिटी से वर्ष 2012 में स्नातक की पढ़ाई की है।      
एसीबी पर कोर्ट से नहीं मिली राहत
दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को सीमित करने वाली गृह मंत्रालय की अधिसूचना मामले में फिलहाल ‘आप’ सरकार को राहत नहीं मिली है। हाइकोर्ट की अवकाशकालीन अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने या फिर अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सामान्य पीठ के सामने ही होगी।      

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें