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दिल्ली के पास आपदा से निपटने की योजना नहीं

आपदा प्रबंधन कानून बनने के 10 साल बाद भी राजधानी में किसी भी आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन सकी है। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में यह बात स्वीकार भी कर चुकी है। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और...

दिल्ली के पास आपदा से निपटने की योजना नहीं
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 27 Apr 2015 12:25 AM
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आपदा प्रबंधन कानून बनने के 10 साल बाद भी राजधानी में किसी भी आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन सकी है। दिल्ली सरकार हाईकोर्ट में यह बात स्वीकार भी कर चुकी है।

चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत योजना बनाने का भरोसा दिया है। अधिवक्ता गौरव बंसल की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था, ‘कानून को बने हुए करीब एक दशक बीत चुका है, अब क्या इसमें 100 साल लेगेंगे।’ आपदा प्रबंधन कानून के तहत न सिर्फ तत्काल राहत व बचाव  बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी विशेष योजना बनाने का प्रावधान है।

सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली सरकार की लापरवाही का खुलासा हुआ था। इसके बाद बंसल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बंसल ने बताया कि एक और आरटीआई में यह भी पता चला है कि सरकार ने इस पर कोई जिला समिति तक नहीं बनाई। इसे लेकर भी वह याचिका दाखिल करेंगे।

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