फोटो गैलरी

Hindi Newsराज्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा नहीं करा सकते: कोर्ट

राज्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा नहीं करा सकते: कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर चल रही सभी शंकाओं को खत्म कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों की परीक्षाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नीट केंद्र का...

राज्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा नहीं करा सकते: कोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 10 May 2016 12:33 AM
ऐप पर पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर चल रही सभी शंकाओं को खत्म कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्यों की परीक्षाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि नीट केंद्र का सृजन है, इसलिए यह राज्यों के कानून के ऊपर रहेगा।

छात्रों को राहत :  कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो उम्मीदवार 1 मई को हुए नीट के पहले चरण में शामिल हो चुके हैं, वे 24 जुलाई को होने वाली दूसरे चरण की नीट में भी बैठ सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब वह नीट 1 का परित्याग कर देंगे।

इसका मलतब यह है कि जो छात्र नीट 1 में बैठने के बाद नीट 2 में बैठेंगे, उनकी रैंक और स्कोर नीट 2 के अनुसार तय होगी। आरएम लोढ़ा की कमेटी नीट 2 पर निगरानी रखेगी।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें