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डीजल कारों पर पाबंदी छह माह बढ़ी

दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी इंजन क्षमता या इससे ऊपर की डीजल एसयूवी और कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के लिए और बढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को संकेत दिया कि ऐसी...

डीजल कारों पर पाबंदी छह माह बढ़ी
लाइव हिन्दुस्तान टीमFri, 01 Apr 2016 12:03 AM
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दिल्ली-एनसीआर में 2000 सीसी इंजन क्षमता या इससे ऊपर की डीजल एसयूवी और कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगे प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने छह माह के लिए और बढ़ा दिया। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को संकेत दिया कि ऐसी कारों की खरीद पर एकमुश्त प्रदूषण सेस लगाया जा सकता है जो कार की कीमत का 10 से 15 फीसदी तक हो सकता है। 

कार डीलर्स को फटकार: मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने डीजल कार डीलर्स एसोसिएशन से कहा कि डीजल एक प्रदूषक ईंधन है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। बड़ी कारों पर बैन हटाने का आग्रह कर रहे एसोसिएशन ने जब बताया कि बड़ी कारें ज्यादा ईंधन कुशल हैं तो कोर्ट ने सवाल किया कि 50 लाख की कार चलाने वाला ऐसी कार उसकी ईंधन कुशलता देखकर नहीं लेता। यह कारें ‘सुपररिच’ व ‘कॉरपोरेट’ के लोग खरीदते हैं जिन्हें 50 लाख की कार पर पांच लाख रुपये का प्रदूषण सेस देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

सेल्समैन मत बनिए : अदालत ने कहा, आप यह सब मत बताइए। आप भी जब बाहर निकलेंगे तो आपको भी उसी हवा का सामना करना पड़ेगा जो दूसरे कर रहे हैं। इसलिए कारों के सेल्समैन मत बनिए वातावरण का भी ध्यान रखिए।

सीएनजी टैक्सियों में तब्दीली के लिए समय दिया : शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में टैक्सियों को सीएनजी में तब्दील करने के लिए एक माह का समय और दिया है। अब यह समय सीमा 30 अप्रैल तक होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 16 दिसंबर को डीजल पीने वाली लक्जरी कारों जिनकी इंजन क्षमता 2000 सीसी या उससे ऊपर है की खरीद पर 31 मार्च तक बैन लगा दिया था।

 

 

 

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