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नंबर नियम : दिल्ली में तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां

दिल्ली में गाड़ियों के लिए नंबर नियम 1 जनवरी 2016 से हार हाल में लागू होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया। अब दिन की बजाय तारीख के हिसाब से गाड़िया चलेंगी।...

नंबर नियम : दिल्ली में तारीख के हिसाब से चलेंगी गाड़ियां
लाइव हिन्दुस्तान टीमWed, 09 Dec 2015 12:08 AM
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दिल्ली में गाड़ियों के लिए नंबर नियम 1 जनवरी 2016 से हार हाल में लागू होगा। हालांकि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इस व्यवस्था में थोड़ा सा बदलाव किया। अब दिन की बजाय तारीख के हिसाब से गाड़िया चलेंगी। रविवार को सभी वाहन चल सकेंगे। अभी दोपहिया वाहन और बाहर की गाड़ियों पर फैसला नहीं लिया गया है।

15 दिन ट्रायल होगा: दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि नई व्यवस्था को 1 जनवरी से 15 दिन के लिए लागू किया जाएगा। 15 दिन के बाद सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करेगी। यह नियम सुबह 8 बजे से रात्रि आठ बजे तक के लिए ही होगा। यह रूप रेखा दिल्ली कैबिनेट व योजना के तहत आने वाले विभागों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में तैयार की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यातायात पुलिस, डीएमआरसी, डिम्ट्स, पीडब्ल्यूडी, राजस्व समेत अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सत्येंद्र जैन नोडल अधिकारी: इस नियम को कैसे लागू किया जाए इसके लिए 25 दिसंबर तक एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। इस बाबत सभी विभागों को आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए एक टीम बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन करेंगे।

शुरुआती व्यवस्था: शुरुआती 15 दिन की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जनवरी को विषम नंबर की गाड़िया चलेंगी। जबकि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जनवरी को सम नंबर की गाड़ियां सड़कों पर निकल पाएंगी।

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