आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की हुई सजा
आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर स्थानीय सिविल कोर्ट के सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला ने आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा के साथ-साथ आठ हजार रूपया अर्थ दंड भी लगाया है। जानकारी देते हुए प्रभारी डीपीओ...
आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर स्थानीय सिविल कोर्ट के सीजेएम अशोक कुमार शुक्ला ने आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा के साथ-साथ आठ हजार रूपया अर्थ दंड भी लगाया है। जानकारी देते हुए प्रभारी डीपीओ प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि अररिया थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक चन्द्र किशोर टुडडू द्वारा पहली जुलाई 2015 की सुबह मौजा मिल्लत नगर स्थित शकील के घर में छापेमारी की गई। वहां पर वेलवा फटकन टोला के मो. सउद पिता बहारउददीन भी बैठा हुआ था। तलाशी के क्रम में सउद के पेंट में खोसी हुई एक लोडेड देशी पिस्तौल एवं 4 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ था।
इसके अलावा सउद के पास से सीम सहित सेमसंग मोबाईल एवं एक हीरो होंडा मोटरसाईिकल बरामद हुआ था। पुलिस अवर निरीक्षक श्री टुडडू द्वारा बरामद सामान का कागजात नही दिखाये जाने पर सूचक के रूप में अररिया थाना कांड संख्या 314/15 दर्ज किया गया था।