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उपभोक्ता फोरम मामले पर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

राज्य उपभोक्ता फोरम और जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्त पद भरने की मांग को लेकर दायर सुनील उरांव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और...

उपभोक्ता फोरम मामले पर सरकार को हाईकोर्ट की फटकार
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 28 Mar 2017 10:55 PM
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राज्य उपभोक्ता फोरम और जिला उपभोक्ता फोरमों में रिक्त पद भरने की मांग को लेकर दायर सुनील उरांव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि रिक्त पद भरने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अनुशंसा भेजी गई है। जल्द विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। अदालत ने कहा कि कब विज्ञापन निकलेगा, कबतक बहाली होगी सरकार स्पष्ट बताए। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को रिक्त पद भरने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

स्कूलों में शौचालय की कमी पर रिपोर्ट दायर करने का आदेश

राज्य के सरकारी स्कूलों में शौचालय की कमी के मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पीके मोहंती और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अद्यतन प्रगति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पूर्व में इसपर आई मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

दुष्कर्म पीड़िता को ढूढ़ने का निर्देश

न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने दुष्कर्म पीड़ित युवती को खोजने और उसके पुनर्वास करने का निर्देश देते हुए कल्याणी कांदर मीणा की दायर जनहित याचिका निष्पादित कर दी। याचिका में कहा गया था कि देवधर के मधुपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवती मिली थी, जिससे दुष्कर्म होने की बात सामने आई थी। बाद में उससे इलाज के लिए पहले रिनपास और बाद में रिम्स भेजा गया था। फिर वहां से वह गायब हो गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि उसे खोजने का प्रयास किया जा रहा है।

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