सीवान: कोर्ट में मुकदमा करने के लिए पहचान पत्र जरूरी
कोर्ट में मुकदमा करने के लिए फोटो व पहचान पत्र भी देना होगा। इसे लेकर सीजेएम अरविन्द कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि मुकदमा करने वाले व्यक्ति का फोटो व पहचान पत्र, उम्र व जिसके उपर मुकदमा करा रहा...
कोर्ट में मुकदमा करने के लिए फोटो व पहचान पत्र भी देना होगा। इसे लेकर सीजेएम अरविन्द कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि मुकदमा करने वाले व्यक्ति का फोटो व पहचान पत्र, उम्र व जिसके उपर मुकदमा करा रहा है उसकी विस्तृत जानकारी के साथ उसके उम्र की भी जानकारी परिवाद पत्र में देनी होगी। तभी परिवाद पत्र स्वीकृत किया जाएगा।
इसके पूर्व संदीप कुमार प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में अभियुक्तों की उम्र न होने के कारण दो वर्ष, चार वर्ष व छह वर्ष के बच्चों पर संज्ञान ले लिया गया था। इसी कारण गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने यह आदेश जारी किया है।
हम जिलाध्यक्ष को रिमांड का आवेदन
हम पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को रिमांड करने के लिए मुफस्सिल व टाउन पुलिस ने सीजेएम के यहां आवेदन दिया है। दिए गए आवेदन में गाड़ी चोरी, रुपये गबन व बिजली चोरी के मामले शामिल हैं। एक सप्ताह पूर्व हम के जिलाध्यक्ष को सराय थानाध्यक्ष फेराज हुसैन ने पकड़ कर जेल भेज दिया था। अभी वे जेल में हैं।