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बांध तोड़े जाने पर आरा डीएम से मांगा जवाब

कोइलवर स्थित धनडीहा गांव की सुरक्षा के लिए बनाए गए बांध को अवैध बालू खनन के लिए तोड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरा डीएम सहित खनन व सिंचाई विभागों को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।...

बांध तोड़े जाने पर आरा डीएम से मांगा जवाब
लाइव हिन्दुस्तान टीमSat, 11 Mar 2017 02:00 AM
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कोइलवर स्थित धनडीहा गांव की सुरक्षा के लिए बनाए गए बांध को अवैध बालू खनन के लिए तोड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरा डीएम सहित खनन व सिंचाई विभागों को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध बालू खनन पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने जयराम सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। उनके वकील जितेन्द्र राय ने कोर्ट को बताया कि सोन नदी की बाढ़ से गांव को बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने बांध बनवाया था। जिसमे बड़े-बड़े बोल्डर लगाए गए थे। लेकिन अवैध बालू खनन के लिए जगह-जगह इस बांध को तोड़ दिया गया। उनका कहना था कि अब बाढ़ का पानी सीधे गांव में आ जाएगा। यहां तक कि खनन विभाग ने अवैध खनन को ले एफआईआर दर्ज कराई हो।

कोर्ट ने राज्य सरकार सहित आरा डीएम और सिंचाई व खनन विभाग को जवाब देने का आदेश दिया। कोर्ट ने अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने की कार्रवाई करने का अदेश दिया।

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